Stamp Duty And Registration Charges UP– उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए खरीदार को भूमि की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होता है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जमीन की रजिस्ट्री कराने में कुल खर्च कितना आता है? तो आपको बता दें कि यह खर्च जमीन के प्रकार, स्थान और आकार के अनुसार बदलता है।
यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और यह जानना चाहते हैं कि भूमि रजिस्ट्री में कौन-कौन से खर्च शामिल होते हैं, तो इस लेख में आपको इससे संबंधित संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मिलेगी।
उत्तर प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री करने में कितना खर्चा आता है?
उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री का कुल खर्च कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है – जैसे भूमि का प्रकार (आवासीय, व्यावसायिक या कृषि), उसका स्थान, और सरकार द्वारा तय किया गया सर्किल रेट। नीचे हम रजिस्ट्री से जुड़े प्रमुख खर्चों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं:
1. स्टाम्प ड्यूटी: स्टाम्प ड्यूटी एक प्रकार का सरकारी कर है, जो संपत्ति के लेनदेन मूल्य या सर्किल रेट (जो भी अधिक हो) के आधार पर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2025 के लिए स्टाम्प ड्यूटी की दरें निम्नलिखित हैं:
- पुरुष खरीदार: 7%
- महिला खरीदार: 6% (10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 1% की छूट)
- संयुक्त स्वामित्व (पुरुष + महिला): 6.5%
- संयुक्त स्वामित्व (महिला + महिला): 6%
- संयुक्त स्वामित्व (पुरुष + पुरुष): 7% (यदि संपत्ति का लेनदेन मूल्य सर्किल रेट से कम है, तो स्टाम्प ड्यूटी सर्किल रेट के आधार पर ली जाएगी।)
2. रजिस्ट्रेशन शुल्क: संपत्ति की रजिस्ट्री के समय रजिस्ट्रेशन शुल्क संपत्ति के बाजार मूल्य का 1% लिया जाता है। यह दर सभी प्रकार की संपत्तियों — आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि भूमि — पर समान रूप से लागू होती है।
3. वकील शुल्क: अधिकांश मामलों में संपत्ति रजिस्ट्री के लिए वकील की सहायता ली जाती है। वकील का शुल्क आमतौर पर लेनदेन की जटिलता, वकील के अनुभव, और दी जाने वाली सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है। यह शुल्क आम तौर पर ₹3,000 से ₹15,000 तक हो सकता है।
4. अन्य खर्चे:
- दस्तावेज़ तैयार करने का शुल्क: बिक्री विलेख (Sale Deed) या अन्य कानूनी दस्तावेज तैयार करवाने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।
- बायोमेट्रिक सत्यापन व प्रशासनिक शुल्क: सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में बायोमेट्रिक सत्यापन, दस्तावेज़ स्कैनिंग और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए भी कुछ छोटे शुल्क लगाए जाते हैं।
स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना- Stamp Duty And Registration Charges UP
आइए इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं:
मामला 1: यदि आप (पुरुष) लखनऊ में 50 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति खरीदते हैं, और उसका सर्किल रेट भी 50 लाख रुपये है —
- स्टाम्प ड्यूटी: ₹50,00,000 × 7% = ₹3,50,000
- रजिस्ट्रेशन शुल्क: ₹50,00,000 × 1% = ₹50,000
➡️ कुल खर्च: ₹4,00,000
मामला 2: यदि आप (महिला) 10 लाख रुपये की संपत्ति खरीदती हैं —
- स्टाम्प ड्यूटी: ₹10,00,000 × 6% = ₹60,000
- रजिस्ट्रेशन शुल्क: ₹10,00,000 × 1% = ₹10,000 (महिलाओं को ₹10,000 तक की छूट मिल सकती है)
➡️ कुल खर्च: ₹70,000 (छूट के बाद ₹60,000)
मामला 3: यदि संपत्ति का लेनदेन मूल्य ₹90 लाख है, लेकिन सर्किल रेट ₹1 करोड़ है —
- स्टाम्प ड्यूटी (पुरुष): ₹1,00,00,000 × 7% = ₹7,00,000
- रजिस्ट्रेशन शुल्क: ₹1,00,00,000 × 1% = ₹1,00,000
➡️ कुल खर्च: ₹8,00,000
Discount Stamp Duty And Registration Charges UP- स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर छूट
उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों में नागरिकों को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर राहत और छूट प्रदान की है। ये छूटें निम्नलिखित स्थितियों में लागू होती हैं:
रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति हस्तांतरण: यदि संपत्ति का हस्तांतरण उपहार विलेख, विभाजन पत्र या पारिवारिक व्यवस्था के माध्यम से होता है, तो इस पर केवल ₹5,000 की स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है।
महिला खरीदारों के लिए: हिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, ₹10 लाख तक की संपत्ति पर 1% स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी जाती है।
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए: फॉर्च्यून 500 कंपनियों को नोएडा और गाजियाबाद में 50% स्टाम्प ड्यूटी छूट दी जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र में 100% छूट, मध्य उत्तर प्रदेश में 75% छूट, और गौतम बुद्ध नगर में 50% छूट लागू है।
महिला उद्यमियों के लिए: PLEDGE योजना के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों में निवेश करने वाली महिला उद्यमियों को 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट प्रदान की जाती है।
महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रखें
- सर्किल रेट: उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र का सर्किल रेट अलग-अलग होता है। आप इसे उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in/igrsup/ पर जाकर आसानी से देख सकते हैं।
- छूट: महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों या सरकारी विशेष योजनाओं के अंतर्गत संपत्ति खरीदने वालों को स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट प्राप्त हो सकती है।
- कानूनी सलाह: रजिस्ट्री से पहले किसी अनुभवी वकील से परामर्श अवश्य लें ताकि भविष्य में कोई कानूनी विवाद या अतिरिक्त खर्च सामने न आए।
- ऑनलाइन सुविधा: यूपी सरकार का IGRS पोर्टल नागरिकों को दस्तावेज़ सत्यापन, सर्किल रेट देखने और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।
- स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty): उत्तर प्रदेश में सामान्यतः संपत्ति के बाजार मूल्य का 5% स्टाम्प ड्यूटी के रूप में लिया जाता है। वहीं, महिला खरीदारों को इस पर विशेष छूट भी दी जा सकती है।
उत्तर प्रदेश में सर्किल रेट कैसे पता करें?
उत्तर प्रदेश में सर्कल रेट (Circle Rate) वह न्यूनतम सरकारी दर होती है, जिस पर किसी भी भूमि या संपत्ति के लेन-देन के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना की जाती है।
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in/igrsup/ पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर कई विकल्प दिखाई देंगे, जिनमें से आपको “मूल्यांकन सूची” (Valuation List) वाले विकल्प पर क्लिक करना है।

- अब आपको अपना जिला और अन्य आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी होगी।
- इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

- इसके बाद एक पीडीएफ फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी।
- उस पीडीएफ में आपके क्षेत्र को विभिन्न सर्किलों में विभाजित किया गया होगा, और प्रत्येक सर्किल के अंतर्गत आने वाली जमीन की दरें (Circle Rates) स्पष्ट रूप से दी गई होंगी।

| हर राज्य के क्षेत्रों को अलग-अलग सर्किलों (Circles) में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक सर्किल में आने वाली भूमि का सरकारी मूल्य (सर्किल रेट) अलग-अलग निर्धारित होता है। यह दरें राज्य के अनुसार भिन्न हो सकती हैं, जिसके कारण जमीन की रजिस्ट्री का कुल खर्च भी हर राज्य में अलग-अलग होता है। |
उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री का खर्च मुख्य रूप से संपत्ति के मूल्य, प्रकार और स्थान पर निर्भर करता है। आमतौर पर, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क कुल खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं।
सटीक खर्च और प्रक्रिया की जानकारी के लिए आप अपने स्थानीय रजिस्ट्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या IGRS UP की आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण देख सकते हैं। प्रक्रिया को सुगम और त्वरित बनाने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज़ और शुल्क पहले से तैयार रखें।
विभिन्न दस्तावेज़ों पर स्टाम्प ड्यूटी
सिर्फ संपत्ति रजिस्ट्री ही नहीं, बल्कि कई अन्य कानूनी और वित्तीय दस्तावेजों पर भी स्टाम्प ड्यूटी लागू होती है।
वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के दस्तावेज़ों पर लागू स्टाम्प ड्यूटी दरें निम्नलिखित हैं:
| दस्तावेज़ का प्रकार | स्टाम्प ड्यूटी (2025) |
| उपहार विलेख (Gift Deed) | 7% (रक्त संबंधियों के बीच ₹5,000) |
| वसीयत (Will Deed) | ₹200 |
| विनिमय विलेख (Exchange Deed) | 3% |
| पट्टा विलेख (Lease Deed) | ₹200 |
| अभिस्वीकृति पत्र (Agreement Deed) | ₹10 |
| तलाक विलेख (Divorce Deed) | ₹50 |
| बॉन्ड विलेख (Bond Deed) | ₹200 |
| शपथ पत्र (Affidavit Deed) | ₹10 |
| नोटरी विलेख (Notary Deed) | ₹10 |
| विशेष मुख्तारनामा (Special Power of Attorney) | ₹100 |
| सामान्य मुख्तारनामा (General Power of Attorney) | ₹10 – ₹100 |