UP Bhukhand Gaate ki Vaadgrast Sthiti: उत्तर प्रदेश में भूखंड या गाटे की वादग्रस्त स्थिति का अर्थ है कि वह भूमि किसी कानूनी विवाद या न्यायालयीन मामले में शामिल है। यह स्थिति भूमि के स्वामित्व, सीमाओं, उपयोग अधिकारों या अन्य कानूनी पहलुओं से जुड़े विवादों को दर्शाती है।
नागरिक उत्तर प्रदेश भूलेख पोर्टल – https://upbhulekh.gov.in/ के माध्यम से अपने भूखंड या गाटे की वादग्रस्त स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। इस लेख में हम आपको इस प्रक्रिया और संबंधित जानकारी का विस्तृत विवरण प्रदान कर रहे हैं।
भूखण्ड/गाटे की वादग्रस्त स्थिति जानने की प्रक्रिया
प्रदेश में नागरिकों की जमीन पर किसी कारण से वाद या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे मामलों में यदि नागरिक अपनी भूमि पर चल रहे वाद की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है –
- सबसे पहले यूपी भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट https://upbhulekh.gov.in/ पर जाएं।
- होमपेज पर उपलब्ध विकल्प “भूखण्ड/गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जानें” पर क्लिक करें।

- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपने जिले, तहसील और गांव का चयन करना होगा।
- फिर उस गाटा संख्या / भूखंड संख्या को दर्ज करें, जिसकी वाद स्थिति आप देखना चाहते हैं।
- सभी जानकारी भरने के बाद “गाटा प्रस्थिति” बटन पर क्लिक करें।

- इसके पश्चात आपको “राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली” (Revenue Court Computerized Management System) पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
यदि आपका गाटा वादग्रस्त है, तो नीचे उसकी वाद स्थिति से संबंधित जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
| यदि कोई भूखंड या गाटा वादग्रस्त पाया जाता है, तो इसका अर्थ है कि उस भूमि पर कानूनी विवाद या मुकदमा चल रहा है। ऐसी स्थिति में भूमि की बिक्री, हस्तांतरण या अन्य कानूनी प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। यह जानकारी सामान्यतः तहसील कार्यालय या भूमि रजिस्ट्री विभाग में उपलब्ध रहती है। इसलिए, भूमि की खरीद-फरोख्त से पहले उसकी वाद स्थिति की जांच करना अत्यंत आवश्यक है। |
RCCMS UP पोर्टल के जरिए भूखण्ड/गाटे की वादग्रस्त स्थिति जानने की प्रक्रिया
यदि आपके पास कंप्यूटरीकृत वाद संख्या (Case Number) है, तो आप सीधे RCCMS पोर्टल उत्तर प्रदेश के माध्यम से अपने गाटे की वादग्रस्त स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें-
- सबसे पहले RCCMS (राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल पर जाएं।
- होमपेज पर मौजूद “वाद खोज विधि” अनुभाग में “कंप्यूटरीकृत वाद सं०” विकल्प पर क्लिक करें।

- इसके बाद नए पेज पर अपनी वाद संख्या दर्ज करें और “प्रदर्शित करें” बटन पर क्लिक करें।

- यदि आपके पास वाद संख्या उपलब्ध नहीं है, तो आप “भूखण्ड / गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जानें” विकल्प चुनें।

इसके बाद अपने जनपद, तहसील, गांव का नाम और गाटा संख्या दर्ज करके भूमि की स्थिति देख सकते हैं।
अब आपकी स्क्रीन पर आपके भूखंड की वादग्रस्त स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।
हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा साझा की गई यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
| पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को हमेशा आधिकारिक दस्तावेजों से सत्यापित करना आवश्यक है, क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड में कभी-कभी त्रुटियाँ हो सकती हैं। यदि आपका भूखंड वादग्रस्त पाया जाता है, तो उचित मार्गदर्शन के लिए किसी कानूनी विशेषज्ञ या अधिवक्ता से सलाह अवश्य लें। |
तहसील या राजस्व कार्यालय से वादग्रस्त स्थिति की जांच
यदि ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध नहीं है या आपको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, तो आप नीचे दी गई ऑफलाइन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
- अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय या राजस्व विभाग कार्यालय में जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें, जैसे –
- भूखण्ड का खसरा/गाटा संख्या,
- यूनिक कोड, या
- भूमि स्वामी का नाम।
- यदि संभव हो, तो पुरानी खतौनी या अन्य भूमि से संबंधित दस्तावेज भी साथ ले जाएं।
- संबंधित लेखपाल, तहसीलदार, या राजस्व निरीक्षक से भूखण्ड की वाद स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
- यदि भूमि पर कोई वाद चल रहा है, तो अधिकारी आपको मामले का नंबर, न्यायालय का नाम, और सुनवाई की वर्तमान स्थिति बताएंगे।
- तहसील कार्यालय में मौजूद RCCMS रजिस्टर में सभी वादग्रस्त भूखण्डों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अधिकारी इस रिकॉर्ड की जांच कर आपको सटीक जानकारी प्रदान करेंगे।